उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जल्द ही नए निकाहनामे का मॉडल जारी करेगा। इस निकाहनामे के सामने आने के बाद कोई मौलवी किसी व्यक्ति की एक पत्नी के रहते दूसरा निकाह नहीं करा सकेंगे।
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हिंदीबात संपादकीय डेस्क
डेस्क संपादक · नई दिल्ली
प्रकाशित:
04-09-2026
समय:
14 घंटे पहले · 4 मिनट पठन
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🔍 विस्तृत घटनाक्रम एवं मुख्य बिंदु
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि एक पत्नी के रहते दूसरा निकाह पूरी तरह अवैध होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए निकाहनामे के बाद निकाह को रजिस्टर कराना भी अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बदलाव मौलवियों के संदर्भ में किया जा रहा है। अब तक कोई भी मौलवी निकाह करा सकते थे, लेकिन नया निकाहनामा अस्तित्व में आने के बाद केवल रजिस्टर्ड मौलवी ही निकाह करा सकेंगे। गलत तरीके से दूसरा निकाह करने वाले लोगों या गलत निकाहनामा जारी करने वाले लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
🔍 संपादकीय पड़ताल एवं स्रोत विवरण (Editorial Provenance & Verification)
✍️ रिपोर्टिंग: अमर उजाला ब्यूरो
🏛️ प्राथमिक स्रोत: अमर उजाला (Amar Ujala Breaking News)
🔬 सत्यापन डेस्क: हिंदीबात रिसर्च डेस्क (HindiBaat Research)
🛡️ पड़ताल स्थिति: ✅ तथ्य-परीक्षित एवं सत्यापित
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