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दोबारा नहीं होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, इतने हजार का जुर्माना भी लगाया

NEET PG 2026: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2026 परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और वकील को भी कड़ी फटकार लगाई।
दोबारा नहीं होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, इतने हजार का जुर्माना भी लगाया हिंदीबात विशेष
तस्वीर: सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस, तुर्किये राष्ट्रपति एर्दोगन और पाक पीएम शहबाज शरीफ (आधिकारिक संदर्भ)

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: होम शिक्षा देश शहर और राज्य चुनाव LIVE कारोबार More •••

🔍 विस्तृत घटनाक्रम एवं मुख्य बिंदु

सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील से कहा, "ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति फुल-टाइम पीआईएल याचिकाकर्ता बन गया है। जहां भी परीक्षाएं होती हैं, आप याचिकाएं दायर करने लगते हैं। आपने पहले रोक लगाने के लिए याचिका क्यों दायर की थी? क्या यह आपके कहने पर किया गया था या याचिकाकर्ता सच में इसे दायर करने में दिलचस्पी रखता था? हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहेंगे।"

सुनवाई के दौरान वकील ने जयपुर में करीब 2,500 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाने का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने इन अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। यह परीक्षा 5 सितंबर को होनी है।

💬 आधिकारिक बयान एवं रिपोर्ट

एनबीईएमएस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता नोएडा और पंजाब से हैं और वे इस व्यवधान से प्रभावित नहीं हुए थे।

उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित वकील ने सोशल मीडिया पर सभी अभ्यर्थियों से टिप्पणियां और मामले मांगे थे, जिससे समस्या पैदा हुई।

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🔍 संपादकीय पड़ताल एवं स्रोत विवरण (Editorial Provenance & Verification)
✍️ रिपोर्टिंग: अमर उजाला ब्यूरो
🏛️ प्राथमिक स्रोत: अमर उजाला (Amar Ujala Breaking News)
🔬 सत्यापन डेस्क: हिंदीबात रिसर्च डेस्क (HindiBaat Research)
🛡️ पड़ताल स्थिति: ✅ तथ्य-परीक्षित एवं सत्यापित
मूल संदर्भ लिंक: मूल स्रोत देखें ↗
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हिंदीबात संपादकीय डेस्क

विशेष संवाददाता

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