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'धार्मिक संस्था अदालत नहीं बन सकती': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट का तलाक आदेश किया रद्द, क्या कहा?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी शरिया संस्था द्वारा महिला को तलाकशुदा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक या निजी निकाय अदालत का अधिकार नहीं ले सकते। फतवा केवल राय है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
'धार्मिक संस्था अदालत नहीं बन सकती': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट का तलाक आदेश किया रद्द, क्या कहा? हिंदीबात विशेष
तस्वीर: सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस, तुर्किये राष्ट्रपति एर्दोगन और पाक पीएम शहबाज शरीफ (आधिकारिक संदर्भ)

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गूगल में + फ़ॉलो करें न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 08 Sep 2026 06:49 PM IST सार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी शरिया संस्था द्वारा महिला को तलाकशुदा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक या निजी निकाय अदालत का अधिकार नहीं ले सकते। फतवा केवल राय है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in Link Copied

🔍 संपादकीय पड़ताल एवं स्रोत विवरण (Editorial Provenance & Verification)
✍️ रिपोर्टिंग: अमर उजाला ब्यूरो
🏛️ प्राथमिक स्रोत: अमर उजाला (Amar Ujala Breaking News)
🔬 सत्यापन डेस्क: हिंदीबात रिसर्च डेस्क (HindiBaat Research)
🛡️ पड़ताल स्थिति: ✅ तथ्य-परीक्षित एवं सत्यापित
मूल संदर्भ लिंक: मूल स्रोत देखें ↗
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हिंदीबात संपादकीय डेस्क

विशेष संवाददाता

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