छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी शरिया संस्था द्वारा महिला को तलाकशुदा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक या निजी निकाय अदालत का अधिकार नहीं ले सकते। फतवा केवल राय है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
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हिंदीबात संपादकीय डेस्क
डेस्क संपादक · नई दिल्ली
प्रकाशित:
08-09-2026
समय:
13 घंटे पहले · 4 मिनट पठन
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गूगल में + फ़ॉलो करें न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 08 Sep 2026 06:49 PM IST सार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी शरिया संस्था द्वारा महिला को तलाकशुदा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक या निजी निकाय अदालत का अधिकार नहीं ले सकते। फतवा केवल राय है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in Link Copied
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✍️ रिपोर्टिंग: अमर उजाला ब्यूरो
🏛️ प्राथमिक स्रोत: अमर उजाला (Amar Ujala Breaking News)
🔬 सत्यापन डेस्क: हिंदीबात रिसर्च डेस्क (HindiBaat Research)
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